Pan Aadhaar Link: आपका पैन कार्ड न हो जाए बंद, इससे पहले करा लें ये काम; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति (25 दिसंबर 2025 तक):

  • अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025। इसके बाद (1 जनवरी 2026 से) अनलिंक्ड पैन इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा।
  • यह विशेष रूप से उन लोगों पर लागू है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन अलॉट हुआ था — उन्हें अपना पूरा आधार नंबर लिंक करना होगा।
  • अन्य लोगों के लिए पहले की डेडलाइन थी, लेकिन यदि आपका पैन अभी अनलिंक्ड है, तो जल्दी लिंक करें।

न लिंक करने के नुकसान:

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
  • हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन (बैंक, निवेश आदि) में दिक्कत।
  • TDS/TCS ज्यादा कटेगा।
  • बाद में लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है।

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस (ऑनलाइन लिंक करने की):
आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) से करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  2. होमपेज पर “Quick Links” में Link Aadhaar पर क्लिक करें। (लॉगिन की जरूरत नहीं, गेस्ट भी कर सकते हैं।)
  3. अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें।
  4. यदि पहले से लेट है या पैन इनऑपरेटिव है, तो ₹1,000 फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा — “Continue to Pay Through e-Pay Tax” पर क्लिक करें।
  • फीस पेमेंट: Assessment Year 2025-26 चुनें, Minor Head “Other Receipts (500)” और “Fee for delay in linking PAN with Aadhaar” सिलेक्ट करें। नेट बैंकिंग/कार्ड से पे करें।
  1. पेमेंट सफल होने के बाद (कुछ घंटे/दिन लग सकते हैं), वापस Link Aadhaar पेज पर जाएं।
  2. PAN और Aadhaar डालें, नाम (आधार के अनुसार) और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।
  3. OTP आएगा (आधार से लिंक्ड मोबाइल पर) — डालकर सबमिट करें।
  4. सफल होने पर मैसेज आएगा: “Link Aadhaar request submitted successfully”।

स्टेटस चेक कैसे करें:

  • उसी पोर्टल पर “Link Aadhaar Status” ऑप्शन में PAN और Aadhaar डालकर चेक करें।

जरूरी टिप्स:

  • आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि, जेंडर पूरी तरह मैच होने चाहिए। यदि मिसमैच है, तो पहले आधार (UIDAI से) या पैन (Protean/UTIITSL से) अपडेट कराएं।
  • मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड और एक्टिव होना चाहिए (OTP के लिए)।
  • यदि दिक्कत आए, तो निकटतम पैन सेंटर या इनकम टैक्स हेल्पलाइन से संपर्क करें।

अभी सिर्फ 6 दिन बाकी हैं — आज ही लिंक कर लें, लास्ट मिनट रश में सर्वर इश्यू हो सकता है! यदि पहले से लिंक्ड है, तो स्टेटस चेक कर लें। सवाल हो तो बताएं।

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