PAN-आधार लिंक: आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें लिंक और चेक करें स्टेटस

आज 28 दिसंबर 2025 है और PAN-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है (खासकर अगर PAN आधार एनरोलमेंट ID से जारी हुआ था अक्टूबर 2024 से पहले), तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इससे ITR फाइलिंग, रिफंड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और हाई वैल्यू डील्स में दिक्कत आएगी। ज्यादातर मामलों में ₹1000 का लेट फी भी लग सकता है।

घर बैठे ऑनलाइन मिनटों में चेक और लिंक करें – कोई दफ्तर जाने की जरूरत नहीं!

पहले स्टेटस चेक करें (बिना लॉगिन के)

  1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  2. होमपेज पर Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। या डायरेक्ट लिंक: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
  3. अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालें।
  4. View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
  5. अगर लिंक है तो “Linked” दिखेगा, नहीं तो “Not Linked” या लिंक करने का ऑप्शन आएगा।

अगर नहीं लिंक है तो घर बैठे लिंक कैसे करें

  1. इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  2. Quick Links में Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN और आधार नंबर डालें, वैलिडेट करें।
  4. अगर फी लग रही है (ज्यादातर मामलों में ₹1000), तो e-Pay Tax से पेमेंट करें (OTP से वैरिफाई होगा)।
  5. पेमेंट के बाद OTP आएगा (आधार से लिंक मोबाइल पर), उसे डालकर सबमिट करें।
  6. सफल होने पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। स्टेटस 4-5 दिन में अपडेट हो जाता है।

नोट: अगर नाम, जन्मतिथि में मिसमैच है तो पहले आधार या PAN अपडेट करवाएं। स्पेशल केस (आधार एनरोलमेंट ID से PAN) में इस डेडलाइन तक फ्री या बिना एक्स्ट्रा पेनल्टी के लिंक हो सकता है।

क्यों जरूरी है लिंक करना?

  • PAN इनऑपरेटिव होने पर हायर TDS, रिफंड नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं।
  • सिर्फ 3 दिन बाकी – आज ही चेक और लिंक कर लें!

ऑफिशियल साइट ही यूज करें, कोई फेक लिंक पर क्लिक न करें। अगर दिक्कत आए तो इनकम टैक्स हेल्पलाइन पर कॉल करें। सुरक्षित रहें, कंप्लायंस पूरा करें!

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